Budget 2025 की वे 10 बड़ी बातें, जो एक टैक्सपेयर को जरूर जाननी चाहिए
February 1, 2025 | by Deshvidesh News

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में देश का आम बजट पेश कर रही है. मोदी 3.0 का यह पहला आम बजट है. वो अपने साथ लाल टैबलेट लेकर संसद भवन पहुंच गई हैं. इस बजट से टैक्सपेयर्स को खासी उम्मीदें हैं. कहा जा रहा है कि इस बार के बजट में टैक्स सिस्टम में काफी बदलाव देखने को मिल सकता है. सरकार नई टैक्स रिजीम को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना चाहती है, इनकम ढांचे में फिलहाल संभावित बदलाव की अटकलें लगाई जा रही हैं. वित्त मंत्री बजट पेश करते हुए इनकम टैक्स स्लैब में कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं कर सकती है. उनकी इन घोषणाओं से मध्यम वर्ग और नौकरीपेशा लोगों के लिए गुड न्यूज साबित हो सकती है. नए स्लैब के तहत टैक्स दरों में कुछ संशोधन किए जाने की भी उम्मीद है. ऐसा हुआ तो करदाताओं पर टैक्स का बोझ कम होगा और लोगों के हाथ में ज्यादा पैसे बचेंगे.

सरकार का उद्देश्य टैक्स ढांचे को सरल और पारदर्शी बनाना है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स भुगतान के प्रति जागरूक हों. बजट में घोषित इन बदलावों से जहां एक ओर बचत को बढ़ावा मिलेगा,वहीं दूसरी ओर खर्च करने की क्षमता भी बढ़ेगी. खास बात यह है कि नए स्लैब के तहत कम आय वर्ग के लोगों को अधिक फायदा मिलने की उम्मीद है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है. चलिए जानते हैं कि आखिर इस बजट में टैक्स पेयर्स के लिए क्या कुछ ऐलान किए गए हैं.
बजट भाषण शुरू होते ही शेयर बाजार में दिखी तेजी
वित्त मंत्री के बजट भाषण के शुरू करते ही शेयर बाजार में एक बार फिर तेजी देखने को मिली. सुबह 11.12 बजे तक सेंसेक्स 77,691.40 पर था जो 921.26 अंक ज्यादा था.
अभी तक कैसा है टैक्स स्लैब
फिलहाल देश के अंदर दो टैक्स सिस्टम चल रहे हैं. एक ओल्ड टैक्स रिजीम और दूसरा न्यू टैक्स रिजीम. न्यू इनकम टैक्स रिजीम में 80सी के जरिए कोई छूट नहीं दी जाती है. इसकी वजह से सैलरीड एंप्लॉयीज इसमें सेविंग के नियमों को जोड़ने की मांग कर रहे हैं. आपको बता दें कि बजट 2024 के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने न्यू टैक्स रिजीम के तहत स्टैंडर्ड टैक्स लिमिट को 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 75 हजार रुपये कर दिया था.
ओल्ड टैक्स रिजीम के स्लैब और लगने वाला टैक्स
- 2.5 लाख रुपये तक की आय पर – 0% टैक्स
- 2.5 लाख रुपये से 5 लाख रुपये तक की आय पर – 5% टैक्स
- 5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक की आय पर 20% टैक्स
- 10 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30 प्रतिशत टैक्स
न्यू टैक्स रिजीम के तहत स्लैब और लगने वाले टैक्स
- 3 लाख रुपये तक की आय पर – 0% टैक्स
- 3 लाख रुपये से 6 लाख रुपये तक की आय पर – 5% टैक्स
- 6 लाख रुपये से 9 लाख रुपये तक की आय पर- 10% टैक्स
- 9 लाख रुपये से 12 लाख रुपये तक की आय पर – 15% टैक्स
- 12 लाख रुपये से 15 लाख रुपये तक की आय पर – 20% टैक्स
- 15 लाख रुपये तक की आय पर – 30% टैक्स
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