Budget 2025: अब कम टैक्स और ज्यादा बचत, मध्यम वर्ग के लिए इस बजट में हुई ‘खुशियों’ की बारिश, पढ़ें और क्या क्या मिला
February 1, 2025 | by Deshvidesh News

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार के बजट में मध्यवर्गीय परिवार को बड़ा तोहफा दिया है. उन्होंने लोकसभा में नए इनकम टैक्स स्लैब का ऐलान करते ही मध्यवर्ग के ऊपर से टैक्स का बोझ को काफी हद तक कम कर दिया है. उनके ऐलान के बाद अब 12 लाख रुपये तक की आय वाले लोगों को कोई टैक्स नहीं देना होगा. जबकि अगर आपकी आय इससे ज्यादा है तो आपको टैक्स देना होगा. वित्त मंत्री ने 12 से ज्यादा की आय वाले लोगों के लिए टैक्स की दरों का भी ऐलान किया है. यानी अगर करदाता की टैक्सेबल इनकम 12 लाख रुपये से कम है तो उसे इनकम टैक्स से सौ फ़ीसदी राहत मिल जाएगा. लेकिन जिन करदाताओं की टैक्सेबल इनकम 12 लाख से ज़्यादा होगी, उन्हें तय किए गए स्लैबों के आधार पर ही टैक्स देना होगा. यानी 4 लाख तक शून्य, 4 से 8 लाख तक 5 फ़ीसदी, 8 से 12 लाख तक 10 फ़ीसदी, 12 से 16 लाख तक 15 फ़ीसदी, 16 से 20 लाख तक 20 फ़ीसदी, 20 से 24 लाख तक 25 फ़ीसदी, और फिर 24 लाख से ऊपर की आय पर 30 फ़ीसदी टैक्स अदा करना होगा.

न्यू रिजीम का टैक्स स्लैब (12 लाख रुपये की आय तक कोई टैक्स नहीं, उससे ऊपर)
- 4-8 लाख पर 5 फीसदी टैक्स
- 8.12 लाख रुपये पर 10 फीसदी टैक्स
- 12-16 लाख रुपये पर 15 फीसदी टैक्स
- 16-20 लाख रुपये 20 फीसदी
- 20 – 24 लाख रुपये पर 25 फीसदी टैक्स देना होगा
आज से पहले तक कैसा था टैक्स स्लैब
फिलहाल देश के अंदर दो टैक्स सिस्टम चल रहे हैं. एक ओल्ड टैक्स रिजीम और दूसरा न्यू टैक्स रिजीम. न्यू इनकम टैक्स रिजीम में 80सी के जरिए कोई छूट नहीं दी जाती है. इसकी वजह से सैलरीड एंप्लॉयीज इसमें सेविंग के नियमों को जोड़ने की मांग कर रहे हैं. आपको बता दें कि बजट 2024 के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने न्यू टैक्स रिजीम के तहत स्टैंडर्ड टैक्स लिमिट को 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 75 हजार रुपये कर दिया था.
आज से पहले तक न्यू टैक्स रिजीम के तहत स्लैब और लगने वाले टैक्स
- 3 लाख रुपये तक की आय पर – 0% टैक्स
- 3 लाख रुपये से 6 लाख रुपये तक की आय पर – 5% टैक्स
- 6 लाख रुपये से 9 लाख रुपये तक की आय पर- 10% टैक्स
- 9 लाख रुपये से 12 लाख रुपये तक की आय पर – 15% टैक्स
- 12 लाख रुपये से 15 लाख रुपये तक की आय पर – 20% टैक्स
- 15 लाख रुपये तक की आय पर – 30% टैक्स
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