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Bihar Board Exams 2025: बिहार बोर्ड ने 10वीं परीक्षा के लिए जारी किया गाइडलाइन्स, जूते-मोजे पहनने पर मनाही, जबरन एंट्री पर दो साल का प्रतिबंध और FIR होगी दर्ज 

February 11, 2025 | by Deshvidesh News

Bihar Board Exams 2025: बिहार बोर्ड ने 10वीं परीक्षा के लिए जारी किया गाइडलाइन्स, जूते-मोजे पहनने पर मनाही, जबरन एंट्री पर दो साल का प्रतिबंध और FIR होगी दर्ज

Bihar Board Class 10th Exam 2025 Guidlines: बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं की परीक्षाएं अगले हफ्ते से शुरू होने जा रही हैं. बीएसईबी मैट्रिक परीक्षा 2025 सोमवार, 17 फरवरी से शुरू होने जा रही है. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं यानी मैट्रिक परीक्षा के लिए गाइडलाइन्स, ड्रेस कोड और रिपोर्टिं टाइम और प्रतिबंधित वस्तुओं की लिस्ट जारी कर दी है. बीएसईबी द्वारा जारी गाइडलाइन्स के मुताबिक परीक्षार्थियों के परीक्षा हॉल में जूते-मोजे पहनकर आने की सख्त मनाही है. बोर्ड ने परीक्षार्थियों को जूते और मोजे के बजाय चप्पल पहनकर परीक्षा हॉल में प्रवेश करने को कहा है.

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बीएसईबी ने कहा कि डिस्क्राइब्ड सिनारियो में प्रावधान में कोई बदलाव नहीं किया गया है, अर्थात परीक्षार्थियों को जोते और मोजे पहनकर परीक्षा हॉल में प्रवेश करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध है. इसलिए इसका सख्ती से पालन करना अनिवार्य है.

आधे पहले पहुंचना होगा

बिहार बोर्ड 10वीं की परीक्षा दो शिफ्ट में होगी. पहली शिफ्ट की परीक्षा सुबह 9.30 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक वहीं दूसरे शिफ्ट की परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होगी. बोर्ड के निर्देशानुसर बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं की परीक्षा में भाग लेने के लिए सभी स्टूडेंट को एग्जाम सेंटर पर एक-आधे घंटे पहले पहुंचना होगा. यानी सुबह 9.30 बजे की परीक्षा के लिए स्टूडेंट को परीक्षा केंद्र पर सुबह 9 बजे तक वहीं दूसरे शिफ्ट की परीक्षा जो दोपहर 2 बजे शुरू होगी, उसके लिए 1.30 बजे तक पहुंच जाना होगा. परीक्षा शुरू होने से एक घंटे पहले प्रवेश शुरू हो जाएगा और 30 मिनट पहले गेट बंद कर दिए जाएंगे.

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दर्ज होगी FIR

बीएसईबी ने बिहार बोर्ड 10वीं की परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों के लिए न सिर्फ एग्जाम डे गाइडलाइन्स जारी किए हैं बल्कि स्टूडेंट को आपराधिक गतिविधियों के खिलाफ चेतावनी भी दी है. बोर्ड ने कहा है कि रिपोर्टिंग टाइम के बाद अगर किसी स्टूडेंट ने परीक्षा केंद्र की दीवार फान कर या जबरन प्रवेश करने का प्रयास किया तो उसपर दो साल का प्रतिबंध लगेगा साथ ही उसपर एफआईआर दर्ज (FIR) की जाएगी. बोर्ड ने कहा कि इस मामले में स्टूडेंट के साथ-साथ सेंटर सुपरिटेंडेंट के विरुद्ध निलंबन एवं कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

 

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