असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर में अब नहीं होंगे कंफ्यूज, जानें नए टैक्स बिल की 10 बड़ी बातें
February 13, 2025 | by Deshvidesh News

आयकर प्रावधानों को सरल ढंग से पेश करने के लिए बनाए गए आयकर विधेयक 2025 (New Income Tax Bill 2025) को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज ( गुरुवार) को लोकसभा में पेश करने जा रही हैं. इस विधेयक में ‘आकलन वर्ष’ जैसी जटिल शब्दावली की जगह ‘टैक्स ईयर’ का कॉन्सेप्ट रखा गया है. नए विधेयक में 536 धाराएं, 23 टैप्टर और 16 शेड्यूल हैं. यह सिर्फ 622 पन्नों का होगा, जो कि 64 साल पुराने 823 पन्नों वाले कानून की जगह लेगा. इसमें कोई नया टैक्स लगाने की बात नहीं की गई है. यह विधेयक मौजूदा आयकर अधिनियम 1961 की भाषा को सरल बनाता है.
1- असेसमेंट ईयर की जगह टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट
अब तक इनकम टैक्स एक्ट में असेसमेंट ईयर का प्रावधान था, इसके तहत पिछले फाइनेंशियल ईयर में कमाई गई इनकम का टैक्स असेसमेंट अगले साल में होता था. लेकिन इनकम टैक्स बिल 2025 के तहत अब टैक्स ईयर के कॉन्सेप्ट को अपनाया जाएगा. ये सीधे 1 अप्रैल से शुरू होगा और अगले साल 31 मार्च तक चलेगा. इसके तहत किसी भी नए पेशे के लिए टैक्स ईयर उसके शुरू होने की डेट से उसी उसी फाइनेंशियल ईयर के अंत तक होगा.
2- Income Tax की धाराएं बदलेंगी
न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 में कई धाराओं में बदलाव किया जा सकता है. मौजूदा विधेयक में न्यू टैक्स रिजीम सेक्शन 115BAC के तहत और आयकर रिटर्न फाइलिंग सेक्शन 139 के तहत है. अब नए बिल में ये दोनों धाराओं में बदलाव किया जा सकता है. टैक्स कानूनों की भाषा को आसान बनाने के लिए यह कदम उठाया जा सकता है. नए बिल में इनकम टैक्स एक्ट की धाराएं बदल सकती हैं.
3- फाइनेंशियल ईयर में नहीं होगा बदलाव
न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 में फाइनेंशियल ईयर में कोई बदलाव नहीं होगा, ये बाद टैक्सपेयर्स को याद रखनी होगी. यह 1 अप्रैल से से शुरू होकर अगले साल 31 मार्च तक चलेगा. इसके तहत किसी भी नए पेशे के लिए टैक्स ईयर उसके शुरू होने की डेट से उसी उसी फाइनेंशियल ईयर के अंत तक होगा. नया बिल कैलेंडर के साल को टैक्स ईयर वाले साल के तौर पर नहीं मानेगा.
4- New Income Tax Bill में कई बदलाव
नए इनकम टैक्स बिल में टैक्स कानूनों को आसान बनाने के लिए कुछ बदलाव किए गए हैं. नए विधेयक में 536 धाराएं, 23 टैप्टर और 16 शेड्यूल हैं. यह सिर्फ 622 पन्नों का होगा. जबकि मौजूदा कानून में 298 धाराएं और 14 शेड्यूल हैं.
5- टैक्स बिल को समझने में होगी आसानी
टैक्स एक्सपर्ट संदीप झुनझुनवाला का कहना है कि नए बिल को आसान बनाने के लिए इसमें व्याख्या और प्रॉविजन्स के कॉन्सेप्ट को हटाया गया है. अब पिछले वर्ष और निर्धारण वर्ष के बजाय टैक्स ईयर जैसे नए कॉन्सेप्ट शामिल होंगे. इस हिसाब से बिल को समझना अब पहले से ज्यादा आसान हो जाएगा. नए बिल में सैलरी से होने वाली कटौतियों को एक जगह पर लिखा जाएगा, जिससे इसको समझना आसान हो जाएगा.
6- रेजिडेंसी कानूनों में नहीं होगा बदलाव
नए बिल में रेजिडेंसी कानूनों में बदलाव नहीं होगा, ये सूत्रों के हवाले से कहा गया है. मौजूदा कानून रेजिडेंसी तीन कैटेगरी में बांटा हुआ है. पहला- ऑर्डिनरी, दूसरा-नॉन-ऑर्डिनरी और तीसरा- NRI. टैक्स एक्सपर्ट्स भी यही कह रहे हैं कि रेजिडेंसी कानूनों में बदलाव जरूरी है. मौजूदा फाइनेंशियल ईयर में ये पता करने के लिए कि वह भारत में कितने दिन रहे इसीलिए फिलहाल आयकर दाताओं को पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड देखना पड़ता है.
7- Taxpayers के अधिकारों पर ज्यादा जोर
न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 में टैक्स पेयर्स के अधिकारों को ज्यादा मजबूत करने पर फोकस किया जा सकता है. इससे टैक्स पेयर्स के अधिकारों को पारदर्शिता भी मिलेगी. ये देखना होगा कि ये चार्टर कितना प्रभावी रहेगा.
8- Income Tax Return में नहीं होगा बदलाव
न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 में इनकम टैक्स दाखिल करने की समय सीमा, इनकम टैक्स स्लैब और बजट 2025 में की गई घोषणा के मुताबिक टैक्सपेयर्स की आसानी के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा, आयकर स्लैब और कैपिटल गेन्स टैक्सेशन में कोई बदलाव नहीं हुआ है. इसका मतलब यह है कि इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख पहले की तरह ही रहेगी. नए इनकम टैक्स बिल 2025 के 1 अप्रैल, 2026 से लागू होने की उम्मीद जताई जा रही है.
9- नया टैक्स बिल 1 अप्रैल, 2026 से लागू होने की उम्मीद
न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 1 अप्रैल 2026 से लागू किया जा सकता है. पहले इस बिल को संसदीय समिति को भेजा जा सकता है. यहां से मंजूरी मिलने के बाद अगले वित्त वर्ष यानी कि 1 अप्रैल से इसे लागू किया जा सकता है.
10- सैलरी और भत्तों से जड़े प्रावधान होंगे स्पष्ट
नए टैक्स बिल में सैलरी और भत्तों से जुड़े सभी नियम एक साथ रखे गए हैं, ताकि टैक्सपेयर्स को इसे समझने में आसानी हो.
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