पुरानी vs नई टैक्स स्कीमः होम लोन वालों को किसमें है फायदा, जरा टैक्स का गणित समझिए
February 2, 2025 | by Deshvidesh News

नई टैक्स रिजीम में 12 लाख (स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलाकर 12,75000) की छूट और कम टैक्स वाले स्लैब के बाद अब सवाल यह है कि फायदा कहां है. नई टैक्स रिजीम या फिर पुरानी टैक्स रिजीम में? एक सीधा सा जवाब यह है कि अगर आपकी इनकम 12 लाख 75 हजार या इससे कम है, तो टैक्स रिटर्न फाइल करते समय भूलकर भी नई रिजीम के डिफॉल्ट ऑप्शन को मत छेड़िए. अगर मान लीजिए कि आपने पुरानी टैक्स स्कीम को अपनाया होता, तो कितना टैक्स भरना होगा? यह करीब करीब साढ़े 3 हजार रुपये बैठता. और वह भी तब, जब आप पुरानी स्कीम में मिलने वाले 5 लाख 75 हजार के सारे टैक्स सेविंग के हकदार होते और उनका प्रूफ जमा करते. जो किसी भी मिडिल क्लास के लिए असंभव जैसा है. ऐसा अमृत फल जो कम ही ने चखा होगा.
इनकम | डिडक्शन | HRA | टैक्सेबल इनकम | ओल्ड स्कीम में टैक्स | नई स्कीम में टैक्स |
12.75 लाख | 5.75 लाख | 3.82 लाख | 3.18 लाख | 3,375 | 0 टैक्स |
13 लाख | 5.75 लाख | 3.9 लाख | 3.35 लाख | 4,250 | 75,000 |
15 लाख | 5.75 लाख | 4.5 लाख | 4.75 लाख | 11,250 | 1.05 लाख |
20 लाख | 5.75 लाख | 6 लाख | 8.25 लाख | 77,500 | 2 लाख |
24 लाख | 5.75 लाख | 7.2 लाख | 11.05 लाख | 1.44 लाख | 3 लाख |
अब बड़ा सवाल यह है कि जिन लोगों की इनकम 12 लाख 75 हजार से ऊपर है क्या उनको पुरान टैक्स रिजीम में फायदा है या नई में? सबसे पहले पुरानी टैक्स स्कीम पर एक नजर डालते हैं. पुरानी टैक्स स्कीम में आप सब जोड़कर 5.75 लाख रुपये की टैक्स छूट का दावा करते हैं. ये इस तरह से हैं..
- होम लोन का ब्याजः 2 लाख रुपये
- 80 सी की छूटः 1.5 लाख रुपये
- 80CCD में NPS छूट: 50 हजार रुपये
- 80 D पैरंट्स सहित मेडिकल क्लेम पर छूटः 50 हजार
- LTA: 75 हजार रुपये
- स्टैंडडर्ड डिडक्शनः 50 हजार रुपये
तो पुरानी टैक्स स्कीम की ये सारी छूटें मिलाकर 5 लाख 75 हजार रुपये बैठती हैं. जैसा को ऊपर बताया गया है कि यह मिडिल क्लास के लिए वह ‘अमृत फल’ है, जिसे कम ही चख पाते हैं. पुरानी स्कीम की सारी छूट असंभव ही है.
अब जरा यह समझते हैं कि कोई अगर इन सारी पुरानी स्कीम की छूट को पूरी करता है, तो उसको नए में फायदा या फिर पुराने में.
अगर सालाना इनकम 12.75 लाख रुपये है
अगर आपकी सालाना इनकम 12.75 लाख रुपये है, तो नई रिजीम में अब इस पर कोई टैक्स नहीं है. पुरानी रिजीम चुनने पर और 5.75 लाख रुपये की छूट और HRA क्लेम करने पर भी आपको सवा 3 हजार के करीब टैक्स देना होता.
अगर आपकी सालाना इनकम 13 लाख है
अब मान लीजिए आप साल में 13 लाख कमाते हैं. ऐसे में पुरानी स्कीम में 5.75 लाख के डिडक्शन और HRA क्लेम करने पर आपकी करीब सवा चार हजार की टैक्स देनदारी बनेगी. नई रिजीम में 75 हजार का टैक्स भरना होगा.
अगर आपकी सैलरी 15 लाख है
ऐसे में पुरानी रिजीम में सवा 11 हजार की टैक्स देनदारी बनेगी. नई रिजीम में यह 1.05 लाख टैक्स देना होगा. पुरानी रिजीम वालों को यहां फिर याद दिला दें कि यह केवल तभी है जब आप 5.75 लाख की सारे डिडक्शन और HRA को क्लेम करेंगे. अगर आपने कोई फ्लैट लिया है और उसकी ईएमआई जाती है, जिसका प्रिंसिपल अमाउंट को छोड़कर 2 लाख ब्याज आप भरते हैं, तो आपको निश्चित तौर पर पुरानी स्कीम में फायदा है.
अगर 20 लाख तक की इनकम है
पुरानी रिजीम में 5.75 लाख + HRA की छूट के बाद टैक्स देनदारी साढ़े 77 हजार रुपये बनेगी. नई रिजीम में यह टैक्स 2 लाख रुपये बैठेगा.
अगर 24 लाख सालाना इनकम है
पुरानी स्कीम में 1.44 लाख रुपये का टैक्स बनेगा और नई स्कीम में 3 लाख रुपये का टैक्स भरना होगा.
Hot Categories
Recent News
Daily Newsletter
Get all the top stories from Blogs to keep track.
RELATED POSTS
View all
Mahashivratri 2025 date: जानें कैसे हुई महाशिवरात्रि पर्व मनाने की शुरुआत
February 21, 2025 | by Deshvidesh News
मटर-टमाटर के अलावा किस सब्जी के आखिर में आता है ‘टर’? जीनियस ही दे पाएंगे जवाब, तीसरे का नाम बताने वाले वाकई स्मार्ट होंगे
January 22, 2025 | by Deshvidesh News
महिला ने पैसे निकालने के लिए चेक पर रकम की जगह लिख दी ऐसी बात, देखकर बैंक वालों के उड़े होश
February 4, 2025 | by Deshvidesh News