अब आशीष चंचलानी ने कैंसल किया अपना शो, फैन्स से बोले- माफ कीजिए मेरी तबीयत ठीक नहीं…
February 13, 2025 | by Deshvidesh News

कॉमेडियन आशीष चंचलानी ने गुरुवार (13 फरवरी) को सोशल मीडिया पर एक नोट शेयर किया. इसमें उन्होंने बताया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है. आशीष ने इस वीकएंड एक कार्यक्रम में शामिल ना हो पाने के लिए अपने फैन्स से माफी मांगी. उनका यह बयान ऐसे समय में आया है जब एक दिन पहले ही उनके और उनके साथ साथी कॉमेडियन समय रैना, अपूर्व मखीजा, पॉडकास्टर रणवीर अल्लाहबादिया और दूसरे लोगों पर YouTube कॉमेडी शो ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ पर अश्लील मजाक करने के लिए मामला दर्ज किया गया था.
आशीष ने इंस्टाग्राम पर लिखा, “हेलो दोस्तों, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं वैलेंटाइन डे पर फिल्म ‘कैप्टन अमेरिका: ब्रेव न्यू वर्ल्ड’ की स्क्रीनिंग में शामिल नहीं हो पाऊंगा और इसकी मेजबानी नहीं कर पाऊंगा लेकिन, चिंता न करें, जो लोग चुने गए हैं वे अभी भी जा सकते हैं और शो का आनंद ले सकते हैं. मुझे पता है, मैं आप सभी को बहुत मिस करूंगा! लव यू 3000.”
महाराष्ट्र साइबर डिपार्टमेंट ने मंगलवार को YouTube रियलिटी कॉमेडी शो के सभी मेहमानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की. साइबर पुलिस ने आईटी एक्ट के तहत सुओ मोटो से एफआईआर दर्ज की जिसमें शो के सभी 18 एपिसोड हटाने की मांग की गई. एफआईआर के बाद समय रैना ने बुधवार रात को जानकारी दी कि उन्होंने अपने शो ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ के सभी एपिसोड चैनल से हटा दिए हैं.
सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में, उन्होंने उल्लेख किया कि उनका इरादा लोगों को हंसाना था ना कि किसी को चोट पहुंचाना. उन्होंने एक्स और अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर लिखा, “जो कुछ भी हो रहा है, वह मेरे लिए संभालने से बहुत ज्यादा है. मैंने अपने चैनल से इंडियाज गॉट लेटेंट के सभी वीडियो हटा दिए हैं. मेरा एकमात्र मकसद लोगों को हंसाना और अच्छा समय बिताना था. मैं सभी एजेंसियों के साथ पूरा कोऑपरेट करूंगा कि उनकी जांच निष्पक्ष रूप से पूरी हो. धन्यवाद.”
कॉमेडियन और यूट्यूबर पर धारा 79 (किसी महिला की विनम्रता का अपमान करना), धारा 196 (समूहों के बीच नफरत या दुश्मनी को बढ़ावा देने वाले भाषण या कार्य), धारा 299 (धार्मिक विश्वासों का अपमान या अपमान करने का प्रयास), धारा 296 (सार्वजनिक स्थानों पर अश्लील कृत्य और गाने), भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 अधिनियम की धारा 3(5) (संयुक्त आपराधिक दायित्व) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 67 (इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सामग्री का प्रकाशन या प्रसारण) के तहत मामला दर्ज किया गया है.
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