PPF में सालाना जमा करें 1 लाख रुपए, 15 साल बाद मैच्योरिटी पर मिलेगी इतनी रकम, समझें कैलकुलेशन
February 19, 2025 | by Deshvidesh News

भारत के शेयर बाजार में दिख रही गिरावट से निवेशक घबराए हुए हैं. शेयर मार्केट में जारी इस गिरावट का असर म्यूचुअल फंड (Mutual Fund0 निवेशकों पर भी पड़ रहा है, मुनाफे की जगह कई फंड निगेटिव में परफॉर्म कर रहे हैं. यानी उनमें लगाया पैसा बढ़ने की जगह कम हो गया है. मार्केट का हाल देखकर कई निवेशक अपना पैसा किसी सुरक्षित निवेश में लगाना चाहते हैं.
अगर आप भी शेयर मार्केट के रिस्क से दूर रहना चाहते हैं और ऐसे सेफ इंवेस्टमेंट की तलाश में हैं, जिसमें आपको सुरक्षा के साथ-साथ फिक्स रिटर्न (Fixed Return) भी मिले तो PPF (Public Provident Fund) आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है.
PPF में फिक्स्ड ब्याज का फायदा
पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) एक सरकारी योजना है, जिसके चलते ये सुरक्षित है और इसमें आप जो भी अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस पर फिक्स्ड इंटरेस्ट का फायदा मिलता है. जो निवेशक ज्यादा रिस्क लेना नहीं चाहते उसके बीच ये स्कीम काफी पॉपुलर है. इस स्कीम में निवेश करके आप अपना टैक्स (Tax Saving Scheme) भी बचा सकते हैं.
एक साल में अधिकतम कितना कर सकते हैं निवेश?
पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) पर मौजूदा समय में 7.1 फीसदी का सालाना ब्याज मिल रहा है. देश के किसी भी बैंक में जाकर या पोस्ट ऑफिस में आप अपना पीपीएफ अकाउंट (Public Provident Fund Account) खुलवा सकते हैं. इस सरकारी योजना के तहत सालाना कम से कम 500 रुपये और ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख रुपये निवेश (PPF investment) किए जा सकते हैं. आप अपनी सुविधानुसार इस स्कीम में एकमुश्त निवेश (lump sum investment) या किस्तों में भी निवेश कर सकते हैं.
मैच्योरिटी पर मिलेगी इतनी रकम
पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) स्कीम 15 साल में मैच्योर हो जाती है. अगर आप इस स्कीम में हर साल 1 लाख रुपये का निवेश करते हैं तो मैच्योरिटी (PPF Maturity Amount 2025) पर मौजूदा ब्याज दर के हिसाब से आपको गारंटी के साथ कुल 27,12,139 रुपये मिलेंगे. इस रकम में 15 सालों में आपके निवेश किए 15 लाख रुपये के अलावा 12,12,139 रुपये का फिक्स्ड इंटरेस्ट भी शामिल है.
देश का हर नागरिक इस सरकारी योजना का फायदा उठा सकता है. बता दें कि आप अपने नाबालिग बच्चे के नाम से भी PPF में निवेश शुरू कर सकते हैं. लेकिन याद रखें कि एक व्यक्ति के नाम पर सिर्फ एक ही PPF अकाउंट हो सकता है.
PPF को करा सकते हैं एक्सटेंड
आप चाहें तो PPF को एक्सटेंड भी करवा सकते हैं. इस योजना को एक्सटेंड करवाने के लिए आपको इसके मैच्योर होने से एक साल पहले एप्लीकेशन देनी होती है. बता दें PPF अकाउंट 5-5 साल के ब्लॉक में एक्सटेंड होता है और आप PPF में कितनी भी बार एक्सटेंशन करवा सकते हैं.
इस योजना पर EEE का फायदा
PPF स्कीम EEE (Exempt-Exempt-Exempt) कैटेगरी में आती है. यानी PPF में किए गए निवेश पर, उस पर मिलने वाले ब्याज और मैच्योरिटी रकम, तीनों पर टैक्स बेनिफिट मिलता है. अपनी टैक्स लायबिलिटी कम करने के लिए भी आप इस स्कीम में निवेश कर सकते हैं.
ये भी पढ़ें- PPF अकाउंट कैसे खोलेंं? कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं ज़रूरी, जानिए सारी डिटेल्स
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