PFRDA ने NPS चार्ज में किया बदलाव, जानें NPS, NPS-Lite, NPS वात्सल्य के नए चार्ज
February 5, 2025 | by Deshvidesh News

NPS Charges Revised: पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) अकाउंट खोलने के लिए नए चार्ज की घोषणा कर दी है. ये चार्ज NPS (सभी नागरिक और कॉर्पोरेट) के साथ-साथ NPS -लाइट मॉडल पर लागू होते हैं. एनपीएस-वात्सल्य अकाउंट (NPS-Vatsalya account) के तहत सेवाओं के शुल्क एनपीएस-ऑल सिटीजन मॉडल के समान हैं. नए सर्विस चार्ज 31 जनवरी 2025 से लागू हो गए हैं.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2025 में ऐलान किया कि NPS वात्सल्य अकाउंट में कॉन्ट्रीब्यूशन करने वाले टैक्सपेयर्स सेक्शन 80CCD(1B) के तहत एडिशनल 50,000 रुपये के टैक्स डिडक्शन के लिए पात्र होंगे, जो रेगुलर NPS कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए दिए जाने वाले टैक्स बेनिफिट के समान होगा.
NPS अकाउंट खुलवाने के लिए चार्ज (NPS account opening Charge):
ग्राहकों के शुरुआती रजिस्ट्रेशन के लिए 400 रुपये तक का चार्ज वसूला जाता है. इनिशियल कॉन्ट्रीब्यूशन पर कॉन्ट्रीब्यूशन अमाउंट का 0.50% तक चार्ज लिया जाएगा, जिसकी मैक्सिमम लिमिट 25,000 रुपये है. इसके अलावा, भविष्य में किए गए सभी कॉन्ट्रीब्यूशन पर भी चार्ज लगेगा.
नॉन-फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए चार्ज (Charges for non-financial transactions):
नॉन-फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए 30 रुपये तक की फीस लगेगी. NPS ऑल सिटीजन मॉडल पर लागू होने वाला पर्सिस्टेंसी चार्ज (Persistency charges) सालाना योगदान के आधार पर अलग-अलग होता है. अगर सालाना योगदान यानी कॉन्ट्रीब्युशन 1,000 रुपये से 2,999 रुपये के बीच है, तो इस पर हर साल 50 रुपये तक चार्ज लगेगा. 3000 से 6000 रुपये के बीच एनुअल कॉन्ट्रीब्युशन के लिए 75 रुपये और 6000 रुपये से ज्यादा के कॉन्ट्रीब्युशन पर मैक्सिमम 100 रुपये तक चार्ज देना होगा. ये चार्जेस यूनिट कैंसलेशन के माध्यम से काटे जाते हैं.
e-NPS लेनदेन (e-NPS transactions) के लिए चार्ज
e-NPS ट्रांजैक्शन के लिए योगदान का 0.20% तक शुल्क लगाया जाएगा, इसकी अधिकतम सीमा 10,000 रुपये है. यह चार्ज पहले ही वसूल लिया जाता है और सिर्फ NPS ऑल सिटीजन और टियर-II अकाउंट पर लागू होता है.
एग्जिट/विड्रॉल प्रोसेस के लिए चार्ज (Charges for exit/withdrawal process):
विड्रॉल प्रोसेस के लिए टोटल अमाउंट यानी कुल राशि का 0.125 परसेंट तक का शुल्क लागू होता है, जिसकी मैक्सिमम लिमिट 500 रुपये है. यह चार्ज भी पहले ही ले लिया जाता है.
डी-रेमिट कॉन्ट्रीब्यूशन (D-Remit contributions)
डी-रेमिट कंट्रीब्यूशन का मतलब है, नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में पैसे डिपॉजिट करना होता है. यह एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जिसके जरिए, बैंक अकाउंट से सीधे ट्रस्टी बैंक में पैसे ट्रांसफर किए जा सकते हैं. बता दें कि डी-रेमिट के जरिए पैसे जमा करने पर, उसी दिन का NAV (नेट एसेट वैल्यू) मिलता है. डी-रेमिट कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए ट्रेल कमीशन भी कॉन्ट्रीब्यूशन के 0.20% तक लगाया जाता है, जिसकी अधिकतम सीमा 10,000 रुपये होती है.
पर्सिस्टेंसी चार्ज (Persistency charge)
निरंतरता शुल्क (Persistency charges) केवल तभी देय होता है जब कोई ग्राहक एक वित्तीय वर्ष में छह महीने से अधिक समय तक (पॉइंट ऑफ प्रेजेंस) PoP से जुड़ा रहता है. हर ट्रांजेक्शन के लिए न्यूनतम योगदान (minimum contribution) 500 रुपये है, और न्यूनतम वार्षिक योगदान (minimum annual contribution) 1,000 रुपये है.
इसके अलावा, GST और दूसरे एप्लीकेबल टैक्स अलग से वसूले जाएंगे. ये नए सर्विस चार्ज 31 जनवरी 2025 से लागू हो गए हैं.
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