ट्रेन छूटने पर बेकार हो जाता है टिकट या दूसरी ट्रेन में कर सकते हैं सफर? ज्यादातर लोग नहीं जानते रेलवे का ये नियम
February 14, 2025 | by Deshvidesh News

देश में ज्यादातर लोग सफर के लिए पहले ट्रेन टिकट बुक (Train Ticket Booking) कराते हैं और फिर जरूरत पड़ने पर ही दूसरे विकल्पों पर विचार करते हैं. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि किसी वजह से ट्रेन छूट (Train Missed) जाती है, और लोग यह मान लेते हैं कि अब उनका टिकट बेकार हो गया. क्या वाकई ऐसा होता है? अगर ट्रेन छूट जाए तो क्या आप उसी टिकट पर किसी दूसरी ट्रेन में सफर कर सकते हैं? या फिर आपको नया टिकट लेना पड़ेगा? इसके बारे में बहुत से लोगों को मालूम नहीं होता है.आइए, जानते हैं रेलवे (Indian Railways) का नियम क्या कहता है.
अगर ट्रेन छूट जाए तो क्या करें?
ट्रेन छूट जाना यात्रियों के लिए बड़ी परेशानी बन सकता है. ऐसे में सबसे पहला सवाल यह होता है कि क्या टिकट का रिफंड (Train Ticket Refund Rules) मिलेगा? और दूसरा यह कि क्या उसी टिकट से दूसरी ट्रेन में यात्रा की जा सकती है? रेलवे के नियमों के मुताबिक, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपके पास कौन-सा टिकट है.
जनरल टिकट पर दूसरी ट्रेन में कर सकते हैं सफर?
अगर आपके पास जनरल टिकट है, तो आप बिना किसी दिक्कत के उसी कैटेगरी की किसी दूसरी ट्रेनसे सफर कर सकते हैं. हालांकि, अगर आप किसी दूसरी कैटेगरी की ट्रेन में सफर करना चाहते हैं, तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है.
मेल-एक्सप्रेस, सुपरफास्ट, राजधानी, वंदे भारत जैसी प्रीमियम ट्रेनों में जनरल टिकट मान्य नहीं होता. अगर आप ऐसी ट्रेनों में जनरल टिकट पर सफर करते हैं तो टीटीई आपको बिना टिकट (Without Ticket) का यात्री मान सकता है और जुर्माना वसूल सकता है.
रिजर्वेशन वाला टिकट है तो क्या होगा?
अगर आपके पास रिजर्वेशन टिकट है और आपकी ट्रेन छूट गई, तो आप उस टिकट पर दूसरी ट्रेन में यात्रा नहीं कर सकते. अगर ऐसा करते हुए पकड़े गए तो टीटीई आपको बेटिकट मान सकता है और नियमों के अनुसार जुर्माना वसूला जाएगा.
वहीं, अगर जुर्माना नहीं भरते हैं, तो कानूनी कार्रवाई और जेल जाने की नौबत भी आ सकती है. ऐसे में सही तरीका यह है कि आप रिफंड के लिए (TDR Filing) अप्लाई करें और दूसरी ट्रेन में यात्रा के लिए नया टिकट लें.
TDR फाइल करने का तरीका (TDR Filing Rules):
अगर ट्रेन छूट गई है, तो रिजर्वेशन टिकट का रिफंड पाने के लिए TDR फाइल (TDR Filing) करना होगा. अगर टिकट काउंटर से लिया गया था, तो आपको ऑफलाइन TDR फाइल करना होगा. रेलवे स्टेशन के काउंटर पर जाकर टीडीआर फॉर्म भरना होगा और जमा करना होगा.
ऑनलाइन TDR फाइल करने का प्रोसेस (TDR Filing Online)
- अगर टिकट ई-टिकट (E-Ticket) है, तो आपको IRCTC की वेबसाइट या ऐप पर लॉग इन करना होगा.
- “Train” ऑप्शन पर क्लिक करें और “File TDR”के ऑप्शन को चुनें.
- फिर अपने टिकट को सेलेक्ट करके कारण चुनें और TDR फाइल कर दें.
- अधिकतम 60 दिनों के अंदर रिफंड की रकम आपके बैंक अकाउंट या वॉलेट में वापस आ जाएगी.
टिकट कैंसिल करने और रिफंड के नियम क्या हैं?
- रेलवे के नियमों के अनुसार, तत्काल टिकट (Tatkal Ticket) कैंसिल करने पर कोई रिफंड नहीं मिलता.
- अगर ट्रेन के शेड्यूल डिपार्चर टाइम से 48 घंटे से 12 घंटे पहले टिकट कैंसिल (Cancelled Train Ticket) करते हैं, तो 25% राशि काटी जाएगी.
- 12 से 4 घंटे पहलेटिकट कैंसिल करने पर 50% रकम कटेगी.
- वेटिंग लिस्ट (Waiting List) और आरएसी (RAC) टिकट ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले तक कैंसिल कर सकते हैं, उसके बाद कोई रिफंड नहीं मिलेगा.
ऐसे में अगर आपकी ट्रेन छूट जाए तो पैनिक न करें.अगर जनरल टिकट है, तो दूसरी ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं, लेकिन रिजर्वेशन टिकट के मामले में रिफंड के लिए (TDR) अप्लाई करना सबसे अच्छा विकल्प है. दूसरी ट्रेन में सफर करने से पहले नया टिकट जरूर लें, वरना आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है.
ये भी पढ़ें- क्यों रेलवे टिकट काउंटर से महंगा होता है ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुकिंग? रेल मंत्री से जानिए इसका जवाब
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