रोज़ वैली चिट फंड घोटाले में आरोप तय, जानिए क्या है ये मामला
January 16, 2025 | by Deshvidesh News

भुवनेश्वर क्षेत्रीय कार्यालय के एन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ED) की कड़ी मेहनत से खोरधा स्थित जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर में स्थापित माननीय विशेष अदालत (PMLA) ने बहु-राज्यीय रोज़ वैली चिट फंड घोटाले में शामिल व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ आरोप तय किए हैं. इस मामले में ED ने 2014 और 2015 में अस्थायी कुर्की आदेशों के तहत 332 करोड़ रुपये की चल संपत्तियां कुर्क की थीं, जिनकी वर्तमान मूल्यांकन के अनुसार कीमत 400 करोड़ रुपये से अधिक (ब्याज सहित) है.
2016 में गौतम कुंडू और शिबमॉय दत्ता, रोज़ वैली समूह के प्रमोटरों के खिलाफ अभियोजन शिकायत दर्ज की गई थी. 15 जनवरी 2025 को माननीय विशेष अदालत ने आरोप तय किए, जिससे कुर्क की गई संपत्तियों को वैध दावेदारों को अदालत की अनुमति से बहाल करने का रास्ता साफ हुआ. यह घोटाले से प्रभावित निवेशकों के अधिकारों की रक्षा और न्याय दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है.
चल रही जांच
रोज़ वैली समूह के खिलाफ मामले की जांच कोलकाता ज़ोनल कार्यालय, गुवाहाटी ज़ोनल कार्यालय और अगरतला सब ज़ोनल कार्यालय में भी चल रही है. कोलकाता ज़ोन में, एक मामले में 12.36 करोड़ रुपये (ब्याज सहित कुल 19.40 करोड़ रुपये) की राशि को माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा गठित संपत्ति निपटान समिति (ADC) को सौंपा गया है और इसे पीड़ितों को बहाल कर दिया गया है.
इसके अतिरिक्त, 1,172.68 करोड़ रुपये की संपत्तियां, जिनमें 147.64 करोड़ रुपये की चल संपत्तियां और 1,025.04 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियां शामिल हैं, को भी कुर्क किया गया है और उनकी बहाली की प्रक्रिया जारी है। यह अचल संपत्तियां, जिनकी खरीद के समय कीमत 1,000 करोड़ रुपये से अधिक थी, वर्तमान में और अधिक मूल्यवान हो सकती हैं.
गुवाहाटी में 38.30 करोड़ रुपये की संपत्तियां और अगरतला में 8.01 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियां कुर्क की गई हैं. ED इन मामलों में आरोप तय करने की प्रक्रिया में तेजी ला रहा है और संपत्तियों के शीघ्र मुद्रीकरण और बहाली के लिए एकल व्यक्ति संपत्ति निपटान समिति के साथ समन्वय कर रहा है.
अन्य मामलों में कार्रवाई
भुवनेश्वर ज़ोनल कार्यालय ने सितंबर 2024 से अब तक रिश्वत कांड, रंगदारी, चिट फंड घोटाले, बिल्डर निवेशक विवाद, बैंक धोखाधड़ी, मादक पदार्थ तस्करी, और वन्यजीव तस्करी जैसे 9 अन्य मामलों में आरोप तय किए हैं. इन मामलों में कुर्क की गई संपत्तियों का कुल मूल्य लगभग 160 करोड़ रुपये है.
अब तक, ED भुवनेश्वर ज़ोनल कार्यालय ने माननीय विशेष अदालत (PMLA) में 75 अभियोजन शिकायतें (चार्जशीट) दर्ज की हैं. शेष मामलों में आरोप तय करने की प्रक्रिया को तेज करने के प्रयास जारी हैं. ED कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए संपत्तियों को उनके वैध दावेदारों को बहाल करने के लिए हर आवश्यक कदम उठाएगा.
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